भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 6 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) के तत्काल प्रभाव से लागू होने की घोषणा की है। आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सभी नियमों के सख्त पालन के निर्देश जारी किए हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता न केवल राज्य सरकार, बल्कि केंद्र सरकार पर भी लागू होगी, जहां तक बिहार से संबंधित घोषणाओं और नीतिगत निर्णयों की बात है।
निर्वाचन आयोग ने सरकारी, सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर किए गए राजनीतिक विरूपण को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा सरकारी वाहन, आवास या सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सरकारी खर्चे पर किसी भी प्रकार का राजनीतिक विज्ञापन जारी करने की अनुमति नहीं होगी।
नागरिकों की निजता का सम्मान करते हुए आयोग ने निर्देश दिया है कि किसी भी निजी आवास के बाहर धरना या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। वहीं किसी भी भूमि, भवन या दीवार पर मालिक की अनुमति के बिना झंडे, बैनर या पोस्टर लगाने पर रोक रहेगी।
शिकायत दर्ज कराने के लिए नागरिकों और राजनीतिक दलों के लिए 1950 हेल्पलाइन नंबर और C-Vigil ऐप सक्रिय कर दिए गए हैं। इन माध्यमों से दर्ज शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 824 उड़न दस्ते (Flying Squads) राज्यभर में तैनात किए गए हैं।
राजनीतिक दलों को अपने जुलूसों और सभाओं की पूर्व सूचना पुलिस अधिकारियों को देनी होगी ताकि ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। साथ ही प्रचार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र या अन्य सुविधाओं के उपयोग के लिए आवश्यक अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
चुनाव आयोग ने यह भी निर्देश जारी किया है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक रहेगी। सभी अधिकारी निष्पक्षता बरतें और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रोकें।
सार्वजनिक स्थल जैसे मैदान और हेलीपैड सभी राजनीतिक दलों को समान शर्तों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन स्थलों के उपयोग के लिए ECINET पोर्टल पर “सुविधा मॉड्यूल” सक्रिय कर दिया गया है, जहां आवेदन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर स्वीकार किए जाएंगे।