भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने भावांतर योजना (Bhawantar Yojana) 2025 का पुनः क्रियान्वयन करते हुए आज यानी 3 अक्टूबर से किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने योजना को प्रदेश के सभी पंजीकृत किसानों के लिए लागू किया है, ताकि उन्हें अपनी फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम मिलने वाले दामों का अंतर पूरा किया जा सके।
भावांतर योजना का उद्देश्य
इस योजना के माध्यम से किसान मंडियों में अपनी फसल पर MSP से कम मूल्य मिलने पर सरकार अंतर राशि की भरपाई करेगी, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ मिल सके। योजना का लक्ष्य किसानों के नुकसान को कम करना और फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।
लाभ और गणना का तरीका
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यदि मंडी में फसल का मूल्य MSP से कम है, लेकिन राज्य सरकार के घोषित मॉडल रेट से अधिक है, तो MSP और मंडी मूल्य के बीच का अंतर सरकार द्वारा भरा जाएगा।
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यदि मंडी मूल्य मॉडल रेट से भी कम है, तो MSP और मॉडल रेट के बीच का अंतर राज्य सरकार की ओर से भुगतान किया जाएगा।
उदाहरण के तौर पर, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित सोयाबीन MSP 5328 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
पंजीकरण प्रक्रिया और अंतिम तिथि
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रजिस्ट्रेशन आज 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है।
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अंतिम तिथि: 17 अक्टूबर 2025 तक।
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पंजीकरण प्रदेश के एमपी ऑनलाइन केंद्र, कियोस्क सेंटर, ग्राम सोसायटी या मंडियों में किया जा सकता है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टेप्स
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http://mpeuparjan.nic.in/ E-Uparjanपर जाकर खरीफ/रबी और वर्ष चुनकर किसान पंजीकरण पर क्लिक करें।
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फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें।
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आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी दर्ज करें।
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कृषि भूमि का विवरण जैसे खसरा नंबर या राजस्व रिकॉर्ड भरें।
जरूरी दस्तावेज
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आधार कार्ड
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बैंक पासबुक
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खेती से संबंधित दस्तावेज
सरकार ने किसानों को समस्या मुक्त और पारदर्शी पंजीकरण प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने की सलाह दी है।