नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी 2.0 लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाते हुए केवल दो स्लैब रखे गए हैं। इसका सीधा असर रोजमर्रा की जरूरत और लग्जरी सामानों की कीमतों पर पड़ेगा। नई व्यवस्था 22 सितंबर 2025 से लागू होगी।
40% टैक्स वाले सामान
नई जीएसटी व्यवस्था में सॉफ्ट ड्रिंक्स, शक्कर और फ्लेवर वाले पेय पर जीएसटी को 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इसी तरह लग्जरी गाड़ियों और अन्य विलासिता की वस्तुओं पर भी ज्यादा टैक्स देना होगा।
इन वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगेगा:
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सभी प्रकार का एरेटेड वाटर
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कार्बोनेटेड बेवरेजेज
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कैफीन युक्त ड्रिंक्स और नॉन-अल्कोहॉलिक पेय
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1,200 सीसी से बड़ी पेट्रोल और 1,500 सीसी से बड़ी डीजल कारें
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350 सीसी से ऊपर इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
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हेलीकॉप्टर और यॉट्स
क्या है सरकार का उद्देश्य?
सरकार का कहना है कि इस बदलाव का मकसद है साधारण जरूरत की चीजों पर टैक्स का बोझ घटाना और विलासिता या हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाना। इससे न केवल रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी बल्कि उपभोग का संतुलन भी बना रहेगा।
हालांकि, तंबाकू उत्पाद अभी 28% टैक्स स्लैब में ही रहेंगे। जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों के अनुसार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों को भी आगे चलकर 40% स्लैब में शामिल किया जा सकता है।