दिल्ली सरकार के नेताओं और अफसरों को अब अपने सरकारी आवास के लिए ज्यादा किराया देना होगा। लोक निर्माण विभाग (PWD) ने जनरल पूल के तहत सभी सरकारी आवासों की लाइसेंस फीस में संशोधन कर नई दरें जारी कर दी हैं, जो 5 अगस्त 2025 से लागू होंगी।
PWD के आदेश के मुताबिक, टाइप-7 बंगले के लिए अब हर महीने ₹5,430 का किराया देना होगा। इस श्रेणी में सिविल लाइंस स्थित अधिकतर बंगले आते हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का विवादित 6 फ्लैगस्टाफ रोड बंगला भी शामिल है। यह बंगला पीडब्ल्यूडी जनरल पूल का सबसे बड़ा आवास है, जिसका लिविंग एरिया लगभग 1,908 वर्ग मीटर है, जबकि इसी श्रेणी के अन्य बंगलों का क्षेत्रफल 480-600 वर्ग मीटर के बीच है।
वहीं, टाइप-6 क्वार्टर (औसत 160 वर्ग मीटर) के लिए लाइसेंस फीस ₹2,590 तय की गई है, जबकि टाइप-5 क्वार्टर के लिए ₹1,750 का किराया देना होगा। ये क्वार्टर वसंत कुंज, तिलक मार्ग, ग्रेटर कैलाश, गुलाबी बाग, मोतिया खान और राष्ट्रमंडल खेल ग्राम जैसे इलाकों में स्थित हैं।
टाइप-4 क्वार्टर (100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल) के लिए नई फीस ₹880 है, जो मयूर विहार, मॉडल टाउन, कड़कड़डूमा और आसपास के इलाकों में लागू होगी।
PWD ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे नई दरों को तुरंत लागू करें और आवंटियों से अपडेटेड लाइसेंस फीस की वसूली सुनिश्चित करें।