Shopping cart

Subtotal: $4398.00

View cart Checkout

Magazines cover a wide subjects, including not limited to fashion, lifestyle, health, politics, business, Entertainment, sports, science,

मध्य प्रदेश

भोपाल में 1 अगस्त से लागू नया नियम: बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल और CNG, पहले दिन समझाइश का दौर

Blog Image
903 0

भोपाल में 1 अगस्त 2025 से नया ट्रैफिक नियम सख्ती से लागू कर दिया गया है। अब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन पर सेवा नहीं दी जाएगी। यह नियम भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के आदेश के तहत लागू किया गया है, जो 30 जुलाई को जारी किया गया था।

क्या है नया नियम?

जिले में मौजूद 192 पेट्रोल पंपों और सभी CNG स्टेशनों को निर्देश दिया गया है कि बिना ISI मार्क हेलमेट पहने आने वाले टू-व्हीलर चालकों को पेट्रोल या गैस न दें। नियम का पालन न करने पर पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन के संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।

कहां और कब से लागू?

  • प्रभावी तिथि: 1 अगस्त 2025

  • प्रभावी अवधि: 29 सितंबर 2025 तक

  • जगह: भोपाल के सभी पेट्रोल और CNG पंप

छूट किन्हें मिलेगी?

  • मेडिकल इमरजेंसी या आकस्मिक स्थितियों में नियम लागू नहीं होगा।

  • यह प्रतिबंध अन्य सभी मौजूदा नियमों के अतिरिक्त माना जाएगा।

कानूनी आधार

यह आदेश मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा-129 के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसके अनुसार दोपहिया वाहन चालक और सवारी के लिए ISI मार्क हेलमेट पहनना अनिवार्य है।

पहले दिन समझाइश, फिर कार्रवाई

पहले दिन वाहन चालकों को नियमों की जानकारी दी जाएगी। इसके बाद लगातार उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

क्या बोले पेट्रोल पंप संचालक?

पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह ने चिंता जताते हुए कहा कि प्रशासन नियम तो लागू कर रहा है, लेकिन सड़क पर बिना हेलमेट चलने वालों पर पुलिस की कार्रवाई अब तक प्रभावी नहीं रही। उन्होंने मांग की कि पुलिस को भी सख्ती से नियम लागू कराना चाहिए, ताकि नियम का उद्देश्य सफल हो सके।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post